ग्वालियर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा के साथ सांठगांठ और लेनदेन के आरोपों से संबंधित है।
कोर्ट ने भिंड एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 27 जुलाई की अगली सुनवाई के दौरान पटवारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोर्ट की नाराजगी
कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब पटवारी सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया में लगातार दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस सक्षम क्यों नहीं हो पा रही है।
मामले की पृष्ठभूमि
- यह मामला 27 अप्रैल 2024 को भिंड के ऊमरी में आयोजित एक चुनावी सभा का है।
- बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया की शिकायत पर 4 मई 2024 को उमरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
- पटवारी को 16 जनवरी 2026 को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए।
अदालत ने पटवारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, और अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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